Bihar

पटना कोर्ट से खान सर को मिली राहत, कोचिंग विवाद मामले में अग्रिम जमानत दी गई

पटना, बिहार: बिहार की राजधानी पटना की सिविल कोर्ट ने सोमवार को चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत प्रदान की। यह आदेश मुसल्लहपुर इलाके के दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और उसमें हुई कथित झड़प से जुड़ा हुआ है। इससे पहले जमानत याचिका की सुनवाई न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण टल गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने मामले में निर्णय सुरक्षित रखकर राहत दी है। हालांकि जांच अभी भी जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से पड़ताल कर रही है।

2 जून को शुरू हुआ विवाद

यह विवाद 2 जून की उस घटना से शुरू हुआ जब पटना के खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) परिसर में कुछ अज्ञात समूह ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की। शिकायत के अनुसार, करीब 15 से 20 लोग परिसर में पथराव भी कर चुके थे। मामले की जांच पुलिस ने तुरंत शुरू की और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खान सर ने दावा किया कि यह हमला उनके प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों की साजिश थी।

बॉडीगार्ड्स का फायरिंग वीडियो वायरल

घटना के दूसरे दिन सोशल मीडिया पर दो बॉडीगार्ड्स का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे कथित तौर पर फायरिंग करते नजर आए। इस वीडियो ने मामले को और गंभीर बना दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार जब्त किए और फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा। इसके बाद कदमकुआं थाने में FIR दर्ज कर जांच तेज कर दी गई। दोनों बॉडीगार्ड्स न्यायिक हिरासत में थे।

दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप

इस विवाद के बाद दोनों कोचिंग संस्थानों ने एक-दूसरे पर अलग-अलग आरोप लगाए। खान सर ने कहा कि उनके संस्थान पर हमला प्रतिद्वंद्वी कोचिंग पक्ष ने किया। वहीं, दूसरे पक्ष ने भी पूरा घटनाक्रम पहले से रचा-बसाया बताया और वायरल वीडियो को गलत संदर्भ बताया। खान सर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे शिक्षकों और छात्रों के हित में कार्यरत हैं।

अदालत में लंबी सुनवाई के बाद मिली राहत

अग्रिम जमानत के लिए दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। सप्ताह के मध्य में सुनवाई पूरी हुई लेकिन सेशन जज के अनुपस्थित रहने के कारण फैसला स्थगित हो गया। सोमवार को कोर्ट ने खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत देने का आदेश जारी किया जिससे सभी पक्षों को बड़ी राहत मिली।

वकील ने दिया सुनवाई टलने का कारण

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जज के अवकाश के कारण शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि अदालत नियत तिथि पर मामले का फैसला करेगी। सोमवार को सुनवाई पूरी कर राहत देने का निर्णय लिया गया।

जांच प्रक्रिया जारी

अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद पुलिस जांच जारी है। जांच एजेंसियां फायरिंग में उपयोग हुए हथियार, वायरल वीडियो और स्थल से मिले साक्ष्यों की गहन जांच कर रही हैं। पुलिस की कोशिश है कि विवाद की असली वजहें और इसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट हो सके।

कोचिंग हब में चर्चा बनी घटना

पटना का मुसल्लहपुर इलाका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कई विख्यात कोचिंग संस्थानों का स्थल है। ऐसे में दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच हुआ यह विवाद शिक्षा जगत और छात्रों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल कोर्ट के आदेश से खान सर को राहत मिली है, लेकिन पूरी कहानी न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी।

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