Uttar Pradesh

फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम आरव के कत्ल के दोषी को फांसी की सजा, अदालत ने बताया ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ अपराध

फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेढ़ साल के मासूम आरव की हत्या का मामला न्यायालय के समक्ष एक बार फिर चर्चा में आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने इस जघन्य अपराध की सुनवाई के बाद आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी अत्यंत दुर्लभ और घृणास्पद अपराध की श्रेणी में रखा है।

अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्य काफी मजबूत और विश्वसनीय हैं, जिनसे आरोपी की भूमिका स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। आरोपी ने अपने रिश्ते की भाभी से विवाह न होने पर छोटी बच्ची आरव को अपने क्रूर इरादे का शिकार बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य ने अभियोजन की दलीलें मजबूत कीं।

30 मई की रात हुई इस दर्दनाक वारदात में आरोपी ने मासूम आरव को टॉफी का लालच देकर घर से बहार निकाला और सुनसान स्थान पर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद पिंकी देवी, जो आरव की नानी हैं, कोर्ट परिसर में मौजूद रहीं और कोर्ट के फैसले से संतुष्टि जताई। उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार न्याय का हकदार था।

पुलिस ने घटना के तत्काल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी गिरफ्तारी के समय हुई मुठभेड़ में उसके दोनों पैर गोली से घायल हुए। आरोपी को मेडिकल सहायता के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जहां से अब पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

इस केस ने पूरे प्रदेश में एक गहरा प्रभाव डाला था और सामाजिक संगठनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग जोर-शोर से की थी। अदालत के आदेश के अनुसार, हालांकि फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होगी। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत मृत्युदंड का अंतिम रूप तभी मिलेगा जब अपील प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

यह फैसला फिरोजाबाद जिले में कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया की सफलता को दर्शाता है और सभी अभिभावकों के लिए एक चेतावनी भी है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मामले की न्यायिक समाप्ति से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और समाज में फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है।

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