Bihar

खान सर की जमानत पर फैसला स्थगित – आदेश 13 जुलाई को होगा

पटना, बिहार। हत्या प्रयास एवं अवैध आग्नेयास्त्र उपयोग के गंभीर आरोपों के बीच खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर तथा उनके तीन सहयोगी अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना के प्रधान जिला जज रुपेश देव की अदालत ने 13 जुलाई 2026 तक आदेश सुरक्षित रख लिया है।

यह मामला पटना कोर्ट में काफी चर्चा में है और इसे हाई प्रोफाइल श्रेणी में रखा गया है। 08 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। पहले यह आशंका जताई गई थी कि अदालत 10 जुलाई को निर्णय सुनाएगी, लेकिन प्रधान जिला जज के अवकाश के कारण प्रभारी प्रधान जिला जज ने आदेश सुनाए जाने की तिथि आगे बढ़ाकर 13 जुलाई 2026 कर दी है।

कानूनी जानकारों के अनुसार, यह मामला जमानत की महत्वपूर्ण सुनवाई होने के कारण सभी संबंधित पक्षों की निगाहें पटना कोर्ट पर जमी हुई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी पर पिछली अंतरिम राहत भी अब 13 जुलाई तक जारी रहेगी, जोकि बचाव पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके साथ ही, खान सर के जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी उसी दिन आदेश दिया जाएगा। अदालत ने इस मामले में भी 13 जुलाई को आदेश घोषित करने की तिथि निर्धारित की है।

खान सर और उनके सहयोगियों की जमानत पर सुनवाई में देरी से इस मामले की अहमियत और बढ़ गई है। राजधानी पटना में इस मामले को लेकर सामाजिक और मीडिया में भी अफवाहों एवं चर्चाओं का दौर जारी है। अदालत की तरफ से साफ निर्देश है कि जब तक आदेश जारी नहीं होता, तब तक सभी पक्ष अपनी जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रखें।

बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए मामले को अत्यंत सावधानी के साथ संभाला जा रहा है। खान सर के वकील दल ने इस मामले में सभी दस्तावेज और सबूत अदालत में प्रस्तुत किए हैं ताकि न्यायपालिका को यथासंभव मदद मिल सके।

पटना की जनता इस हाई प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई और फैसले की घड़ी को लेकर बेकरार है। 13 जुलाई को ही अदालत जमानत याचिका पर आखिरी आदेश जारी करेगी, जो इस मामले का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

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