राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का अंतिम नोटिस, 7 दिनों की अंतिम मोहलत

पटना, बिहार। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में विपक्षी दल की नेता राबड़ी देवी को पटना स्थित 10, सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने का अंतिम नोटिस भवन निर्माण विभाग ने जारी किया है। विभाग ने नोटिस में कहा है कि उन्हें नोटिस प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर आवास खाली करना होगा। यदि वह यह आदेश नहीं मानती हैं, तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भवन निर्माण विभाग की ओर से 22 जून 2026 को जारी नोटिस में बताया गया कि पूर्व में राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के पद के आधार पर पटना के हार्डिंग रोड स्थित आवास संख्या 39 आवंटित किया गया था, जहां उन्हें रहने का अधिकार है। लेकिन उनके द्वारा पुराने आवास संख्या 10, सर्कुलर रोड में रहना जारी रखा गया।
विभाग ने कहा है कि सर्कुलर रोड स्थित आवास को 27 मई 2026 को मंत्री नंदकिशोर राम को आदेश के तहत आवंटित किया जा चुका है, लेकिन राबड़ी देवी आवास खाली नहीं कर रही हैं, जिससे मंत्री अभी तक अपने आवास में प्रवेश नहीं कर पाए हैं।
पास के पिछले महीनों में विभाग ने कई बार अनुरोध किया है। 15 दिसंबर 2025 को पहले भी एक पत्र जारी किया गया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 और 29 मई 2026 को उनकी आप्त सचिव को भी इस बारे में सूचित किया गया। 3 जून 2026 को 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने का एक नोटिस फिर से भेजा गया, परंतु इसका पालन नहीं हुआ।
भवन निर्माण विभाग ने बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत राबड़ी देवी को यह अंतिम अवसर प्रदान किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में आवास न खाली किए जाने पर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस कार्रवाई से साफ होता है कि राज्य प्रशासन सरकारी आवासों के उचित और सुसंगत उपयोग पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस मामले में आयोग का रवैया भी कड़ा रहने की संभावना जताई जा रही है।
राजनीतिक गलियारे इस घटना को लेकर चर्चा में हैं, क्योंकि राबड़ी देवी लंबे समय से इस आवास में रह रही थीं। लेकिन सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ऐसी साफ-साफ़ हिदायत दी गई है।
आगामी दिनों में इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल, राबड़ी देवी को जारी अंतिम नोटिस के तहत 7 दिनों के भीतर आवास खाली करना अनिवार्य होगा।



