सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नोटिस जारी, फिलहाल रोक नहीं

इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया कानूनी मोड़ सामने आया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। अदालत ने फिलहाल उनकी जमानत पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। यह सुनवाई इस महत्वपूर्ण मामले के कानूनी दायरे को और व्यापक बनाती दिख रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर चर्चा करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कुछ ऐसे पहलू हैं, जिन पर प्रथम दृष्टि में सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि सोनम रघुवंशी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं, इसलिए इस संगीन मामले में फिलहाल उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि मामले की पूरी सुनवाई के बाद ही आगे का फैसला लेना चाहिए। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी, जिसमें पूरे तथ्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
यह मामला मेघालय सरकार की ओर से दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनम रघुवंशी को जमानत दी गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच से कुछ जरूरी सवाल उठते हैं, जिन पर गंभीरता से सुनवाई करना आवश्यक है। इसी कारण से कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
Delhi: The Supreme Court declined to cancel the bail granted to Sonam Raghuvanshi, the prime accused in the alleged murder of her husband, Raja Raghuvanshi, during their honeymoon in Meghalaya.
Advocate Abhay Singh, counsel for Sonam Raghuvanshi, says,




