भोपाल के स्कॉटिश गार्डन धोखाधड़ी मामले में अशोक गोयल को जमानत नहीं मिली, जिला अदालत ने याचिका खारिज की

भोपाल, मध्य प्रदेश – राजधानी भोपाल की चर्चित स्कॉटिश गार्डन कॉलोनी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में जिला अदालत ने आरोपी अशोक गोयल को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी पहली नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और उपलब्ध सबूतों को देखते हुए इस चरण पर जमानत देना उचित नहीं होगा।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि स्कॉटिश गार्डन कॉलोनी में प्लॉट और डुप्लेक्स बेचने के नाम पर कई लोगों से करोड़ों रुपये लिए गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि परियोजना के कुछ प्लॉट नगर निगम के पास बंधक थे, पर खरीदारों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इससे प्रभावित लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।
अदालत ने जमानत याचिका खारिज की
भोपाल जिला अदालत ने स्कॉटिश गार्डन कॉलोनी से जुड़े करोड़ों रुपये के प्लॉट धोखाधड़ी मामले में आरोपी अशोक गोयल की पहली नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्य और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ताओं के बयान, दस्तावेजी साक्ष्यों और नगर निगम से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि पर्याप्त प्रमाण एकत्र किए जा चुके हैं। साथ ही मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान भी प्रस्तुत कर दिया है।
बचाव पक्ष की दलीलें
दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने कहा कि अशोक गोयल की भूमिका सीमित है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्होंने जांच में सहयोग भी किया है। बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि उन्हें एक अन्य प्रकरण में पहले ही जमानत मिल चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और उनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसलिए अदालत ने उनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी।
मामले का सार
स्कॉटिश गार्डन कॉलोनी परियोजना को लेकर इस वर्ष कई खरीदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि बिल्डर एवं उसके साझेदारों ने परियोजना का झांसा देकर ग्राहकों से बड़ी रकम ली, पर डुप्लेक्स एवं प्लॉट का कब्जा देने में असफल रहे। जांच में पता चला कि परियोजना के कई प्लॉट नगर निगम के पास बंधक थे, बावजूद इसके उन्हें खरीदारों को बेचा गया। पुलिस ने इस धोखाधड़ी मामले में बिल्डर अशोक गोयल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच अभी जारी है और पुलिस द्वारा चालान भी अदालत में जमा किया जा चुका है।




