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रांची में RSS कार्यालय पर हमले के मामले में तीन गिरफ्तार

रांची, झारखंड – रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यालय पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 एवं गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपितों ने RSS कार्यालय पर जानबूझकर हमला किया था, जिसमें परिसर को नुकसान पहुंचाया गया। सुरक्षा उपायों को और कड़ा करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी जांच जारी है और अपराध के पीछे के मकसद को समझने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस हमले ने स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी है। संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है और शहर में शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। पुलिस ने भी जनसमुदाय से शांति और संयम बनाए रखने के लिए अपील की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जब घटना स्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपितों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज मामला विशेष जांच का विषय है क्योंकि हमले में विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, UAPA के तहत भी जांच की जा रही है ताकि समूहगत साजिश तथा असामाजिक गतिविधियों की पूरी तस्वीर सामने आ सके।

अधिकारियों ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय और स्थानीय सुरक्षा दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना के बारे में तुरंत जानकारी देने का आग्रह किया है ताकि आगे की किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मामले की जांच कई स्तरों पर जारी है और जल्द ही आरोपितों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

यह घटना उस समय सामने आई है जब पूरे देश में शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। रांची पुलिस की इस तत्परता से उम्मीद जताई जा रही है कि सभी पक्ष मिलकर शहर में स्थायी शांति सुनिश्चित करेंगे।

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